Jodhpur News: राजस्थान सरकार की ओर से 2,664 पंचायतों की पुनः लॉटरी के आदेश को चुनौती देने वाली दीनदयाल की याचिका पर जोधपुर हाईकोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली की कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वह बताए कि बदली हुई परिस्थितियों में पुनः लॉटरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?
इस मामले में पहले सुनवाई करते हुए हाईकोर्टजस्टिस अरुण भंसाली ने पंचायतों की पुन: लॉटरी प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश के अधीन रखने के आदेश थे.
सोमवार को फिर हुई सुनवाई में अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार ने पुनः लॉटरी निकालकर गलत किया है.
कोर्ट ने सरकार को ग्राम पंचायतों के लिए एसडीओ व कलक्टर की ओर से निकाली गई पुनः लॉटरी का परीक्षण करने के बाद डिटेल रिपोर्ट 7 फरवरी तक कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दिए हैं.
अब 7 फरवरी को होगी विस्तृत सुनवाई
इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व में 29 जनवरी को दिए गए आदेश को भी लागू रखने को कहा है. इसमें कोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्तर पर इस तरह के आदेश जारी नहीं किए जा सकते और पंचायतों की पुन: लॉटरी नहीं की जा सकती. अब इस मामले में आगामी 7 फरवरी को विस्तृत सुनवाई की जाएगी.
चूरू जिले के रतनगढ़, गंगानगर जिले के सूरतगढ़, बाड़मेर जिले के सिवाना और जोधपुर जिले से लोहावट क्षेत्र की कुल 4 याचिकाएं हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं. इनमें कुल 2,664 ग्राम पंचायतों की पुनः लॉटरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाएं पेश की गई हैं.