जैसलमेर, 31 मई। खुले बोरवेलों में गिरने की दुर्घटनाएं घटित होने एवं इन दुर्घटनाओं में कई मासूमों एवं पशुओं के जान-माल के हादसों को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर नमित मेहता ने अधीक्षण अभियंता जलदाय, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ, भणियाणा के साथ ही तीनों विकास अधिकारियों एवं प्रभारी भू-जल विभाग को निर्देश दिए कि वे इन खुलें बोरवेलों को बंद कराने की कार्यवाही अमल में लावें एवं साथ ही इन बोरवेलों में हादसा होने पर संबंधित मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही दर्ज करावें।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि वे इस बिन्दु के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
जिला कलक्टर ने खुले बोरवेलों से होने वाले दुर्घटनाओं के मध्यनजर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस संबंध में संबंधित ग्राम सेवक, पटवारीगण एवं तकनीकी स्टॉफ से उनके क्षेत्र का सर्वे करवाकर खुले बोरवेलों की आवश्यकता नहीं होने पर तुरन्त बंद करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जावें।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावें कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हों इसके लिए ठोस कार्यवाही अमल में लाने के लिए पाबंद करें एवं की गई कार्यवाही से 7 दिवस में अवगत करावें। उन्होंने सार्वजनिक उपयोग के लिए ड्रिल करवाए गए अनुपयोगी खुले बोरवेल संबंधित विभाग से अविलम्ब बन्द कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।