Jaipur News: राजस्थान पंचायत चुनाव 2020 की शेष रही ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच, सरपंच तथा पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी 24 जनवरी के सरकार के आदेश के अनुरूप ही रहेगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
इससे राज्य सरकार काे बड़ी राहत मिली है। काेर्ट ने 24 जनवरी को पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। साथ ही इसके विरुद्ध दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मतलब ये कि अब 24 जनवरी के आदेश के तहत जिन पंचायतों के आरक्षण के लिए पुन: लॉटरी निकाली गई है, वह यथावत रहेगी। कोर्ट ने कहा, विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जनवरी को तथा राज्य सरकार ने 24 जनवरी को पुन: लॉटरी निकालने के लिए आदेश जारी किए। ऐसे में यह आदेश गलत नहीं हो सकते हैं।