31 दिसम्बर तक ही करवाया जा सकेगा फसल बीमा
जैसलमेर, 29 नवम्बर/जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिले के किसानों से आह्वान किया है कि आगामी रबी फसलों के मद्देनज़र फसल बीमा करवाएं। इसके लिए अपने नजदीकी क्षेत्र के बैंक, सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क कर अपना फसल बीमा करवाएं।
इसके लिए गए ऋण से संबंधित दस्तावेज और बोयी जाने वाली फसलों की रिपोर्ट संबंधित वित्तीय संस्था के मैनेजर को उपलब्ध करवा कर अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। ऋणी कृषकों से संबंधित यह फसल बीमा का यह कार्य 31 दिसम्बर 2019 तक ही हो सकेगा।
इसी प्रकार गैर ऋणी काश्तकारों से भी कहा गया है कि वे इन वित्तीय संस्थाओं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर अथवा एचडीएफसी अर्गो इंश्योरेन्स कंपनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क अपना बीमा करवा सकते हैं।
इसके लिए आधार कार्ड, खसरे का उल्लेख युक्त भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, नवीनतम गिरदावरी, बैंक खाता पास बुक की प्रतियां तथा फसल बुवाई का घोषणा पत्र अनिवार्य है। गैर ऋणी काश्तकारों के लिए भी फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि भी 31 दिसम्बर 2019 ही है।
फसल बीमा कराने के लिए जैसलमेर जिले में कुल पाँच फसलें अधिसूचित की गई हैं। इनमें गेहूं, सरसों एवं चना का प्रीमियम 1.5 प्रतिशत है जबकि जीरा व ईसब के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है।
फसल बीमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए काश्तकार एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी के टोल फ्री नम्बर – 1800 266 0700 अथवा संबंधित बैंक, ई मित्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर से सम्पर्क कर सकते हैं।
जिला कलक्टर मेहता ने जिले भर के किसानों का आह्वान किया है कि समय रहते फसल बीमा कराएं तथा सरकार की इस योजना का पूरा-पूरा लाभ उठाएं।
कृषि उप निदेशक (विस्तार) राधेश्याम नारवाल ने बताया कि फसल बीमा के बारे में जिले भर के कृषि अधिकारियाें एवं कार्मिकों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।