Jodhpur: राजस्थान पंचायत चुनाव की 2664 पंचायतों की दुबारा लॉटरी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी याचिका ख़ारिज करते हुवे राज्य सरकार को राहत दी है. हाईकोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली की कोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाया है. इससे पहले 17 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव की लाटरी से जुडी दीनदयाल सहित अन्य लोगो की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है, जिससे अब नयी लाटरी के अनुसार ही उपरोक्त पंचायतों में फिर से नामांकन की प्रक्रिया होगी और नये आरक्षण के हिसाब से सरपंच चुनाव होगा.
फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने ट्वीट कर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी दी है.
गौरतलब है कि एकलपीठ ने 30 January को निर्देश दिए थे कि आरक्षण की लॉटरी याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी तथा आरक्षण को बिना अनुमति प्रभावी नहीं किया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने 24 January को एक अधिसूचना जारी कर 15-16 दिसंबर के बाद जारी अधिसूचनाओं में पुनर्गठित पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू करते हुए लॉटरी निकालने को कहा था।
राजस्थान हाईकोर्ट में पुनर्गठन से प्रभावित पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए आरक्षण के लिए दुबारा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार 17 फरवरी को सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था.
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार है ऐसी संभावना है कि अप्रैल या मई में शेष रही पंचायतों के चुनाव होंगे इसके साथ ही जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी.