नाचना कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक के पास खुलेआम घरेलु गैस सिलेंडर से कार में गैस भर रहा था बैंक मेनेजर
मना करने पर हुवा झगड़े पर उतारू, बोला जो करना है कर लो
सूचना के 24 घंटे बाद भी पुलिस और रसद विभाग ने नहीं की कोई कार्यवाही
Nachna/Jaisalmer: पुलिस द्वारा अक्सर लोगो को संदेश दिया जाता है कि कंही कुछ गलत हो रहा हो तो तुरंत पुलिस को बताये, लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो पुलिस या अन्य जिम्मेदार लापरवाही बरतते हुवे सूचनाकर्ता को ही थकाने का प्रयास करते है.
वाकया जैसलमेर जिले के नाचना कस्बे का है रविवार की शाम को नाचना एसबीआई बैंक (SBI Bank Branch Nachna) के पास में लक्ष्मीनाथ मन्दिर हॉल के मुख्य दरवाजे के आगे नाचना एसबीआई बैंक का असिस्टेंट मैनेजर (Assitant Bank Manager) जिसका नाम सतपाल सारण बताया जा रहा है अपनी पेट्रोल कार में घरेलु एलपीजी सिलेंडर से मोटर लगाकर गैस किट में गैस भर रहा था.
पूरी गली में गैस की बदबू हो रखी थी और वो बार बार सिलेंडर के साथ छेड़खानी कर रहा था जिसको देखकर ग्रामीणों ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वो मना करने वालों से ही उलझने लगा.

जब बैंक मेनेजर को लोगो ने बताया कि वो गलत काम कर रहा है और इससे आसपास रहने वाले लोगो के लिए जान का जोखिम पैदा हो रहा है और उसके प्रयास से कोई हादसा कारित हो सकता है तो उसने कहा कि कोई मरा तो नहीं जब मरेगा तो देखा जाएगा.
बैंक मैनेजर को उसके इस कृत्य से मना करने पर वो बेकाबू हो गया और हंगामा करने लगा और कहने लगा कि वो पैसे देकर सिलेंडर लाया है उसका जो मन होगा वो करेगा. उसने कहा कि वो सिलेंडर और मोटर अपने साथ ही रखता है और उसकी गाडी इसी गैस से चलती है.
जब बैंक मैनेजर नहीं माना तो लोगों ने नाचना पुलिस थाना में जाकर इसकी सूचना दी और घटना का विडियो भी पुलिस को दिया और नाचना इंडेन गैस के मैनेजर हरीश शर्मा को भी इसकी जानकारी दी.
घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस या रसद विभाग द्वारा मौका स्थल पर जाने की जरूरत नहीं समझी गई, सूचना देने वाले को कहा गया कि अगर वो लिखित में रिपोर्ट देगा तो पुलिस कार्यवाही करेगी.
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति हादसा या दुर्घटना कारित करने का प्रयास करता दिखे तो लोग पुलिस को सूचना पहले देंगे या रिपोर्ट लिखेंगे.
मतलब ये हुवा कि पुलिस बिना किसी लिखित रिपोर्ट के फ़ोन या उपस्थित होकर सूचना देने को महत्व नहीं देगी.
अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर को वाहनों के लिए बेचने व छोटे सिलेंडर में भरने (Use of domestic gas cylinder in car), होटलों में व्यावसायिक रूप से उपयोग करने व खाना पकाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ((प्रदाय एवं वितरण विनियमन)) आदेश 2000 का उल्लंघन है।
अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर जब्त शुदा सामग्री राजसात करने और जुर्माना लगाने के साथ सजा का भी प्रावधान है।
मोटर वाहन, गीजर या एलपीजी पर चलने वाले किसी अन्य उपकरणों में घरेलू रसोई गैस का प्रयोग करना एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत निषिद्ध है।
इसके बजाय आप वाहनों में ऑटो एलपीजी का उपयोग कर सकते हैं, जो चयनित खुदरा दुकानों (पेट्रोल पंप) पर उपलब्ध है। हालांकि, ऐसे प्रयोजनों के लिए 19 किलो में उपलब्ध गैर घरेलू एलपीजी इस्तेमाल किया जा सकता है ।
Video: सार्वजनिक जगह पर घरेलु गैस को कार में भरता बैंक मैनेजर
नाचना बैंक के साथ साथ लक्ष्मीनाथ मंदिर और लोगो को हो सकता था नुकसान
बैंक मैनेजर द्वारा गैस सिलेंडर के साथ छेड़खानी करते समय अगर कोई विस्फोट या हादसा होता तो नाचना बैंक की बिल्डिंग के साथ साथ लक्ष्मीनाथ मंदिर और आसपास रहने वाले लोगो को भारी जानमाल का नुकसान होता इसके अलावा पास ही कस्बे का मुख्य बाजार भी है.