ग्राम पंचायत चुनाव 2020 (Gram Panchayat Election): चुनाव आयोग ने अप्रैल के महीने में सरपंच चुनाव (Sarpanch Chunav) कार्यक्रम के चौथे चरण की घोषणा की थी। लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
जयपुर राज्य निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग, जयपुर) ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य में प्रस्तावित 3 हजार 850 ग्राम पंचायत चुनावों के लिए मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए एक दिशानिर्देश बनाया है। आयोग ने सख्त निर्देशों के साथ संबंधित जिलों के कलेक्टरों को गाइडलाइन भेज दी है। यदि दिशानिर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए नियमों के तहत, अब हर मतदाता को वोट डालते समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार को बिना नामांकन के चुनाव अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों के जुलूस और चुनाव प्रचार पर Covid -19 प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू किया गया है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों को जितना संभव हो उतना मतदान कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। यद्यपि उन्हें आरक्षण में रखा जा सकता है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके लिए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मान्य होगी। गर्भवती महिलाओं और दाइयों को भी चुनाव में नहीं उतारा जाएगा।
सरपंच चुनाव के नए नियम में ये रहेगी प्राथमिकता
आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्य उपयोग प्रत्येक चुनाव कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य है।
- प्रशिक्षण स्थानों, मतदान केंद्रों के स्थान पर थूकना
- स्वास्थ्य अधिकारी पंचायत समिति स्तर पर एक नोडल अधिकारी होंगे
- नामांकन में एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति को प्रवेश
- चुनाव अधिकारी हर उम्मीदवार को नोटिस देगा कि अगर जुलूस में दिशानिर्देश का उल्लंघन होता है तो रैली आपदा प्रबंधन कानून में कार्रवाई करेगी।