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सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा

by Dilip Soni
6 December, 2019
in News
60 percent subsidy on solar power pump plant

60 percent subsidy on solar power pump plant

सौर ऊर्जा पम्प परियोजना 2019-20 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के कम्पोनेट ‘बी’ के तहत कृषकों को हाईटेक उद्यानिकी कृषि के लिए 3, 5 एवं 7.5 एचपी पम्प क्षमता तक के स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प पर सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

 सहायक निदेशक (उद्यान) राकेश कुमार माला ने बताया कि जिन कृषकों के पास सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं है एवं सिंचाई के लिए डीजल पम्प सेट एवं अन्य वैकल्पिक साधनों पर निर्भर हैं ऎसे कृषकों को सौर ऊर्जा पम्प पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा एवं 40 प्रतिशत राशि स्वयं कृषक द्वारा वहन की जाएगी।

यह है कृषक चयन की पात्रता 

इस योजना का लाभ उन्हें प्राप्त होगा जिन कृषक द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई हेतु ड्रिप/मिनी स्पि्रंकलर/माइक्रो स्पि्रंकलर/स्पि्रंकलर संयंत्र आवश्यक रूप से काम में लिया जा रहा हो।

उच्च उद्यानिकी यथा ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो-टनल्स आदि लेने वाले कृषक भी पात्र होंगे। योजना में डार्क जोन या ब्लेक जोन क्षेत्र में पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेट से सिंचाई करने वाले कृषकों ही लाभान्वित किया जा सकेगा।

इस योजना में यथासंभव लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन कृषकों के पास कृषि विद्युत कनेक्शन हैं या सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र परियोजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया हैं ऎसे कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

विद्युत विभाग में कृषक द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन होने की स्थिति में आवेदित कृषक द्वारा स्वयं की सहमति से विद्युत कनेक्शन आवेदन को समर्पित करने पर योजना में पात्र माना जाएगा। कृषक के पास 3 एचपी के लिए 0.4 हैक्टेयर, 5 एचपी के लिए 0.75 हैक्टेयर एवं 7.5 एचपी के लिए 1.0 हैक्टेयर का भू-स्वामित्व होना आवश्यक है।

सहायक निदेशक (उद्यान) माला ने यह भी बताया कि किसी भी स्थिति में वर्तमान में कृषक अपनी कृषक हिस्सा राशि किसी भी स्तर पर यथा कार्यालय, फिल्ड स्टाफ, कम्पनी/फम्र्स एवं उनके प्रतिनिधियों इत्यादि को जमा नहीं कराएं।

कृषकों से कहा गया है कि विभाग द्वारा निर्देश मिलने के उपरान्त ही कृषक हिस्सा राशि कार्यालय में जमा कराएं।

सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना वर्ष 2019-20 में सामान्य श्रेणी में 31 अगस्त 2018 तक की आवेदित पत्रावली एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 15 नवम्बर 2019 तक आवेदित पत्रावली दिशा-निर्देशानुसार पूर्ण करवाकर दिनांक 15 दिसम्बर 2019 तक कार्यालय में जमा कराएं।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कृषक उद्यान कार्यालय जैसलमेर/सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक उद्यान से सम्पर्क किया जा सकता है।

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Tags: FarmerKisanKrishakKrishi Vibhag
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