Jaipur: हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने प्रदेश (Rajasthan) के 15 हजार सरकारी स्कूलों (Government School) में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Computer Teacher Recruitment) न होने पर चिंता जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार (Rajasthan Government) से कहा-आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों (Computer Teacher) की नियुक्ति सुनिश्चत करें ।
राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षकों के 14601 पदों के लिए भर्ती की घोषणा पिछले वर्ष हुई थी, लेकिन यह भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है |
राजस्थान के 15 हजार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Computer Teacher Recruitment) करने के आदेश
सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ (Bench of CJ Indrajit Mahanati and Justice SK Sharma) ने यह अंतरिम निर्देश डॉ. चेतना यादव व अन्य की याचिका (Petition of Dr. Chetna Yadav and others) पर दिया।
एजी एमएस सिंघवी (M.S. Singhvi, Advocate General) ने कहा कि भर्ती के नियम (Computer Teacher Recruitment Rule) बनाए जा रहे हैं। इस पर अदालत (Rajasthan High Court) ने उन्हें कहा कि वे इस संबंध में आगामी सुनवाई 5 अप्रैल से पहले अपना शपथ पत्र (Affidavit) पेश कर दे।
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हाईकोर्ट ने कहा – सरकार 2 साल से बार-बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Computer Teacher Recruitment) करने के आदेशों को नजरअंदाज कर रही है
आपको बता दें कि राजस्थान के 15 हजार सरकारी स्कूलों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। हाईकोर्ट ने इससे पहले 7 जनवरी 2021 को तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रीमती मंजू राजपाल को तलब कर कैडर बनाने के आदेश दिए थे। फिर 16 सितंबर 2020 कोर्ट ने 4 हफ्ते में नियम बनाने के आदेश दिए थे मगर पालना नहीं हुई।
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Web Title: Rajasthan High Court Order for Computer Teacher Recruitment in 15 thousand government schools