Raebareli। सरकारी सेवा (government service) में रहते हुए बिना अनुमति लिए दूसरी शादी करने वाली (second marriage without government permission) एक शिक्षिका (School Madam) के खिलाफ सेवा समाप्ति की नोटिस (termination of service) जारी हुआ है।
बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा (Basic Education Officer Anand Prakash Sharma) ने शिक्षिका (School Teacher) का वेतन रोकने का आदेश दिया और तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।
बीएसए (Basic Education Officer) ने कहा है कि स्पष्टीकरण न मिलने या संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।

बीएसए ने बताया कि लखनऊ जिले के इंदिरा नगर निवासी कृष्णकांत ने 17 अक्तूबर को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि बछरावां विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोझवा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत संगीता गौतम (Sangeeta Gautam) उनकी पत्नी हैं। उनके दो पुत्र क्रमश: 15 वर्ष और 10 वर्ष के हैं। संगीता ने उसे तलाक दिए बगैर आर्य समाज मंदिर में दूसरी शादी कर ली है और दूसरे पति के साथ रहती हैं।
बीएसए ने बताया कि कृष्णकांत ने इस संबंध में उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

बीएसए ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 29 (बहुविवाह) (Rule 29 of the Uttar Pradesh Government Servant Conduct Rules 1956 (polygamy)) के अंतर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है।
इसीलिए सहायक अध्यापिका संगीता गौतम (Assistant Teacher Sangeeta Gautam) का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करते हुए तीन दिन के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण न देने या संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
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