Jaipur। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (State Insurance and Provident Fund Department) द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकाें को समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (Group Personal Accident Insurance Scheme) के तहत अब 30 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा (Accident Insurance) के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया हैं ।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीमा निधि) सुनील बंसल ने बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक 220 रुपये प्रीमियम पर 3 लाख रुपये बीमा एवं 700 रुपये प्रीमियम पर 10 लाख रुपये बीमा तथा 1400 रुपये प्रीमियम पर 20 लाख रुपये बीमा और 2100 रुपये प्रीमियम पर 30 लाख रुपये बीमाधन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेगें ।
उन्होंने बताया कि कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी अप्रेल माह के वेतन से समस्त कार्मिकों की प्रीमियम कटौती करना सुनिश्चित करेंगे।
बंसल ने बताया कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पूर्व में ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र (nomination letters) पूर्ति किये गये हैं। अब प्रत्येक कार्मिक के लिये ऑनलाइन प्रीमियम विकल्प देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि जिन कार्मिकाें द्वारा पूर्व में ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र (nomination letters) भरा जा चुका है एवं जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है उनसे केवल प्रीमियम विकल्प लिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दुर्घटना बीमा के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जी. पी. ए. पॉलिसी जारी की जाती है जिसके तहत कार्मिकों के अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा के तहत कार्मिकों को समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान विकल्प 220 रुपये प्रीमियम पर 3 लाख रूपये बीमाधन के साथ-साथ 700 रुपये एवं 400 रुपये तथा 2100 रुपये प्रीमियम दर पर क्रमशः 10 लाख रुपये एवं 20 लाख रुपये तथा 30 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए वित्त (बीमा) विभाग द्वारा आदेश जारी किये जा चुके है।
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