Jaipur News: किसी भी सरकारी दफ्तर का उपस्थिति रजिस्टर तृतीय पक्ष की गोपनीय सूचना नहीं होकर, सार्वजनिक दस्तावेज होता है…केन्द्रीय सूचना आयोग नयी दिल्ली ने ये फैसला RTI के जवाब में दिया है. जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील गोवर्धन सिंह ने इसकी जानकारी दी है.
गोवर्धन सिंह ने जानकारी देते हुवे बताया की उनके वकील साथी परमेश्वर पिलानिया की अपील पर ये फैसला हुवा है और पिलानिया और अजित सिंह शेखावत दोनों काफी दिनों से इस विषय पर जानकारी जुटा रहे थे. उन्होंने एसबीआई बैंक से सूचना मांगी थी जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की एसबीआई शाखा में कार्यरत सभी कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु हाजिरी रजिस्टर की कॉपी मांगी थी. बैंक ने तृतीय पक्ष की गोपनीय सूचना बताकर सूचना देंने से मना कर दिया था.

अपील पर केन्द्रीय सूचना आयोग के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है किसी भी सरकारी दफ्तर का उपस्थिति रजिस्टर तृतीय पक्ष की गोपनीय सूचना नहीं होकर, सार्वजनिक दस्तावेज होता है. तथा कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम से किसी भी सरकारी कार्यालय के हाजिरी रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि ले सकता है.
