Jaipur | राजस्थान में तीन चरणों में 17,22 और 29 जनवरी को सरपंच चुनाव 2020 (Sarpanch Chunav 2020) के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को कौनसे दस्तावेज (Document For Sarpanch Election 2020) की जरूरत होगी इसे लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है, टोंक जिला निर्वाचन अधिकारी के.के.शर्मा ने आमजन में व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए प्रेस नोट जारी किया है.
जिला निर्वाचन अधिकारी के.के.शर्मा (District Election Officer KK Sharma) ने बताया कि आगामी पंचायतीराज आम चुनाव 2020 (Panchayati Raj General Election 2020) के तहत सरपंच (Sarpanch) पद के नाम निर्देशन में आमजन में व्याप्त भ्रांतियों के निवारण के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें ।
जिला निर्वाचन अधिकारी के.के.शर्मा ने बताया कि:
- नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4, संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा
- प्रारूप 4 घ , क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा
- उपाबंध -1 बी (केवल सरपंच के लिए) अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल अचल संपति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में शपथ पत्र जो 50 रू. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा और यह शपथ नोटरी से प्रमाणित शुदा अपेक्षित होगा ।
उन्होने बताया कि सांख्यिकी सूचना फार्म (केवल सरपंच के लिए) मय पासपोर्ट साईज फोटो – इस प्रपत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाईल नम्बर, जाति ,व्यवसाय,शैक्षणिक योग्यता और राजनैतिक दल से यदि संबंध है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती हैं जिसको कहीं से भी प्रमाणित करवाना आवश्यक नही है।
नाम निर्देशन – प्रतिभूति निक्षेप राषि (केवल सरपंच के लिए) 500रू. हैं । यदि अभ्यर्थी महिला,ओबीसी,एससी एवं एसटी का व्यक्ति है और इस बाबत नाम निर्देशन पत्र के साथ ओबीसी,एससी व एसटी का प्रमाण -पत्र पेश करता हैं तो प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रू. जमा होगी । यह राशि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की दिनांक को रिटर्निग अधिकारी को जमा करवानी होगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी के.के.शर्मा ने बताया कि आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण के अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यह प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक हैं। उन्होने बताया कि निर्वाचन लडने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए । आयु के बारे में विवाद होने पर मतदाता सूची में लिखी आयु के स्थान पर शैक्षणिक या जन्म प्रमाण -पत्र मे वर्णित जन्म दिनांक को माना जाएगा।
अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र / ग्राम पंचायत से चुनाव लड रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र / ग्राम पंचायत का मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य हैं। कोई अभ्यर्थी पूर्व में पंचायतीराज संस्थाओं के किसी पद पर रह चुका है तो उसे उस संस्था यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद से अदेय प्रमाण -पत्र प्राप्त कर नाम निर्देशन पत्र के साथ पेश करना होगा । मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि में लिपिकीय त्रुटि के आधार पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नही किया जाता हैं।
उन्होने बताया कि समस्त उपखण्ड़ कार्यालय में नाम निर्देशन के सेट उपलब्ध करवाये गये हैं। शपथ पत्र आदि पूर्व में तैयार करवाने के लिए नाम निर्देशन पत्र की फोटो प्रतियां उपखण्ड़ कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले इच्छुक व्यक्ति शपथ पत्र एवं नाम निर्देशन पत्र तैयार करने का कार्य पूर्व में कर सकते है। उन्होने बताया कि उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा किसी भी प्रकार के दस्तावेज यथा चरित्र प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण -पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड,भामाशाह ,मूल निवास तथा पुलिस सत्यापन आदि की आवश्यकता नही हैं।