जैसलमेर, 04 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के तत्वावधान में मनाए जा रहे विधिक सेवा सप्ताह के अन्तर्गत सोमवार को जिले के ग्राम कनोई स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान सचिव शरद तंवर विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल करना निषेद्य है, इसलिये विद्यार्थियों को परीक्षा के समय अपनी स्वयं की तैयारी के साथ परीक्षा देनी चाहिए तथा नकल करने की प्रवृति का सदैव के लिये परित्याग करना चाहिए अन्यथा बालकों को कानूनी रुप से दण्डित किया जा सकता है और भविष्य की परीक्षाओं में बैठने से भी वंचित रखा जा सकता है।
इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया।
शिविर में पोक्सो मामलात के न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह मालावत ने विधिक जानकारियॉं प्रदान करते हुए बताया कि बालकों के संरक्षण के लिये लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बनाया हुआ है, जिसके तहत बालकों के साथ हुए अपराधों की प्रकृति संबंधी मामलों की सुनवाई की जाती है।
उन्होंने यह भी बताया कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज मीणा ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा विधिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया व पात्रता तथा लोक अदालतों द्वारा निस्तारित किये जा सकने वाले प्रकरणों एवं लोक अदालतों की उपयोगिता के बारे में अवगत कराया। शिविर में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हेमन्त सैनी ,विद्यालय के अध्यापकगण और छात्र मौजूद थे।